Short News | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार सितम्बर 20, 2022 09:45 PM IST हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हिजाब बैन पर दुष्यंत दवे ने कहा कि सरकार की दलील है कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण सिर्फ उनके लिए है, जो धर्म का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है. ये अभ्यास धार्मिक अभ्यास हो सकता है, लेकिन उस धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है.