'Supreme court hearing on Ayodhya'

- 8 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 09:32 AM IST
    अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि पीठ शनिवार को सुनवाई नहीं करेगी. आज इस केस की लगातार 37वें दिन सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपरिहार्य शक्तियों के तहत दोनों ही पक्षों कि गतिविधियों को ध्यान में रखकर इस मामले का निपटारा करे. उन्होंने कहा कि इस मामले में मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया. लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया, रथयात्रा निकाली गई, लंबित मामले में दबाव बनाया गया.  धवन ने कहा कि मस्जिद ध्वस्त की गई और उस समय मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने एक दिन कि जेल अवमानना के चलते काटी थी. अदालत से गुजारिश है कि तमाम घटनाओं को ध्यान में रखे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 09:35 AM IST
    उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने 1885 के फैसले को भी माना. हिन्दू पक्षकारों ने सीमित अधिकार माना था, उन्होंने अपने अधिकार बढ़ाने की कोशिश की और सीता रसोई पर दावा भी किया. जबकि हिन्दुओं  का अंदरूनी आंगन में कोई अधिकार नहीं था. इस बात को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी माना था. जिरह के दौरान नाफड़े ने कहा कि हिंदुओं का वहां पर सीमित अधिकार था, और उस जगह पर मस्जिद मौजूद थी. अंदरूनी आंगन मस्जिद का हिस्सा था.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा, सूर्यकांत पाठक |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 09:55 AM IST
    अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रही. सुनवाई के दौरान श्रीरामजन्मभूमि पुनरोद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने हदीस के हवाले से इस्लामी कानून के ज़रिए ज़मीन के खरीद और इस्तेमाल के नियमों का जिक्र किया. उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब, उनके अनुयायियों हजरत उमर, सईद बुखारी और यहूदियों के बीच हुए वाकयों का बयान किया. उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए कई कायदे नियम और बुनियादी चीज़े होती हैं.
  • India | भाषा |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 09:57 AM IST
    अखाड़ा ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को इस रुख के बारे में बताया. उससे पूछा गया था कि क्या वह इस तथ्य के आलोक में राम लला की याचिका का विरोध कर रहा है कि 'शबैत' (उपासक) के तौर पर संपत्ति पर उसका अधिकार तभी हो सकता है जब 'राम लला विराजमान' के वाद को विचारार्थ स्वीकार किया जाए.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जनवरी 4, 2019 05:04 PM IST
    अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान आया है. अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई बेंच के पास भेजने बाद यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि रा मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा.
  • India | हिमांशु शेखर मिश्र |सोमवार नवम्बर 26, 2018 09:31 PM IST
    सिब्बल ने कहा, 'हम पीएम से पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में किसी सुनवाई को रोक सकती है? यह सुप्रीम कोर्ट के प्रति मानहानि का मामला है. आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी के राजनीतिक दबाव में आ सकती है? ये शर्मनाक बात है. पीएम को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए. पीएम मोदी को तथ्य ही नहीं मालूम हैं. कांग्रेस पार्टी तो इस केस में शामिल ही नहीं है. कांग्रेस इस मामले में पार्टी नहीं है. मैंने इस केस में जनवरी 2018 से पेश होना बंद कर दिया.'
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार सितम्बर 27, 2018 05:51 PM IST
    राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े एक अहम मामले मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला आ गया. आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1994 के संविघान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है और यह मामला अब बडी़ बेंच में नहीं भेजा जाएगा. बता दें कि पिछले फैसले में कहा गया था कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मस्जिद में नमाज का मामला अयोध्या जमीन विवाद मामले से पूरी तरह अलग है.  दरअसल, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा कि संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर फिर विचार करने की जरूरत है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट टाइटल सूट से पहले अब वो इस पहलू पर सुनवाई कर रहा था कि मस्जिद में नमाज पढना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं. कोर्ट ने ये कहा था पहले ये तय होगा कि संविधान पीठ के 1994 के उस फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं कि मस्जिद में नमाज पढना इस्लाम का इंट्रीगल पार्ट नहीं है. इसके बाद ही टाइटल सूट पर विचार होगा.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार दिसम्बर 5, 2017 05:55 AM IST
    अयोध्या में साल 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. राणा संग्राम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने को लेकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा.
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