India | बुधवार जुलाई 29, 2015 09:16 AM IST सुप्रीम कोर्ट उस नाबालिग बलात्कार पीड़िता के बचाव में आया जिसे हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक इसकी अनुमति देते हैं तो जरूरी सर्जरी की जा सकती है।