Delhi | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: अरुण बिंजोला |शुक्रवार दिसम्बर 22, 2017 12:06 PM IST जस्टिस सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया वो स्पेक्ट्रम की नीलामी और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मौलिक सिद्धांत से जुड़ा था. उन्होंने कहा कि हमने कहा था इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी.