Crime | Reported by: भाषा, Edited by: शहादत |मंगलवार दिसम्बर 31, 2019 01:49 AM IST इससे पहले छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में 41 वर्षीय व्यक्ति को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी. अदालत ने यह भी कहा था कि दोषी किसी तरह की नरमी का हकदार नहीं है. अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया था कि दुर्ग की फास्ट ट्रैक अदालत की विशेष न्यायाधीश सुभ्रा पचौरी ने पांच साल तक घर में 17 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को शनिवार को दोषी ठहराया.