'The prevention of cruelty to animals act'

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  • Blogs | रवीश कुमार |मंगलवार मई 30, 2017 11:57 PM IST
    केंद्र सरकार ने The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 में बदलाव करते हुए मवेशियों के बेचे जाने के कुछ नए नियम बनाए हैं. इस नियम के तहत पशुओं के लिए लगने वाले साप्ताहिक मेलों या मंडियों में अब कसाई के हाथों या कटाई के लिए मवेशियों को नहीं बेचा सकेगा. इसमें गाय, भैंस, बछड़ा, ऊंट शामिल हैं. नए नियम में यह नहीं कहा गया है कि गाय या भैंस के काटने पर संपूर्ण रोक लगाई जा रही है बल्कि मेलों या मंडियों से सीधे खरीदने पर रोक की बात कही गई है.
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