India | Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार नवम्बर 6, 2019 07:57 PM IST कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है. कोर्ट ने टीपू जयंती सरकारी खर्चे पर न मनाने के उनके फैसले पर पुनर्विचार करने का आदेश देते हुए हिदायत दी है कि फैसले ऐसे नहीं लिए जाने चाहिए कि वे एकतरफा लगें. कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और न्यायाधीश एसआर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने येदियुरप्पा सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह टीपू जयंती सरकारी खर्चे पर मनाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और जो लोग निजी तौर पर मनाएं उन पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए.