India | Reported by: भाषा |गुरुवार नवम्बर 28, 2019 10:18 AM IST जज ने अपने आदेश में कहा, "मेरी राय में प्रतिवादी (पत्नी) कोई वाजिब कारण साबित नहीं कर पायी कि वह याचिकाकर्ता से अलग क्यों रहने लगी थी." याचिकाकर्ता पति ने अपने वकील अतुल जैन के जरिए हिंदू विवाह कानून के तहत शादी खत्म करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी ने ना केवल उन्हें छोड़ दिया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना भी दी