Crime | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष |शनिवार जनवरी 28, 2023 07:44 AM IST पुलिस के अनुसार, ड्राइवर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (रैश ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151 के तहत 25,500 रुपये का चालान जारी किया गया है.