India | Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण |सोमवार मई 31, 2021 12:43 PM IST West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.