India | Reported by: अखिलेश शर्मा |बुधवार सितम्बर 19, 2018 12:34 PM IST मोदी कैबिनेट ने इस बिल में तीन संशोधन किए गए है, जिसमें ज़मानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधन भी होगा. अब इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है.