India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार फ़रवरी 19, 2021 09:09 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक गलत धारणा के तहत हैं कि लॉकर में रखे सामान का पता नहीं होने से उन्हें देयता से छूट मिलती है. अदालत ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. ग्राहक को बिना बताए ताला खोलने पर यह जुर्माना लगाया गया है. SC ने कहा कि अगर वे अभी भी सेवा में हैं, तो बैंक कर्मचारियों से 5 लाख की वसूली की जाए.