'Uttarakhand government bans paan masala'

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  • India | Written by: Samarjeet Singh |शनिवार अक्टूबर 19, 2019 06:10 PM IST
    बता दें कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य के मद्देनजर एक वर्ष के लिये तंबाकू और निकोटीन युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर सकता है. लिहाजा गुटखा और पान मसालों में इन संघटकों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किये जाने के मद्देनजर इन उत्पादों को पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया गया है. 
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