Uttarakhand | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जून 26, 2019 05:27 PM IST उत्तराखंड में अब दो से अधिक संतान वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया, जिसमें दो से अधिक संतान वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है. साथ ही चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है. उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 (संशोधन) विधेयक को मंगलवार को सदन में पेश किया गया