'Varavara rao'
- 23 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Edited by: चंदन वत्स |सोमवार सितम्बर 26, 2022 10:56 PM IST न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि याचिकाकर्ता को तीन महीने के लिए हैदराबाद में रुकने की इजाजत दी जाती है तो आरोपों का निर्धारण लंबे समय के लिए लटक जाएगा. ऐसी स्थिति में अर्जी मंजूर करना उचित नहीं होगा.’’
India | Edited by: चंदन वत्स |शुक्रवार सितम्बर 23, 2022 08:39 PM IST वरवर राव ने मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए तीन महीने हैदराबाद जाने देने की अदालत से अनुमति मांगी थी. उनकी अर्जी के मुताबिक, मोतियाबिंद के कारण उनकी दोनों आंखों की सर्जरी किये जाने की जरूरत है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 17, 2022 04:48 PM IST भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon case) में आरोपी पी वरवर राव (P Varavara Rao) को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने राव को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस राहत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने NIA अदालत से कहा है कि वह राव की याचिका दायर होने पर तीन सप्ताह के भीतर इसका निपटारा करे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कि, राव ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ेंगे, में संशोधन करने से इनकार किया.
India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 10, 2022 12:38 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वह ग्रेटर मुंबई के इलाके को नहीं छोड़ेंगे. वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और किसी भी आरोपी के संपर्क में नहीं रहेंगे.
India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 10, 2022 11:01 AM IST हलफनामे में NIA ने कहा कि आरोपी संवैधानिक आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसके कृत्य "राज्य और समाज के हित के खिलाफ" हैं और उसका अपराध गंभीर है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार जुलाई 12, 2022 11:21 AM IST अब पी वरवर राव द्वारा दायर जमानत याचिका पर अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था.
India | Reported by: भाषा |मंगलवार जुलाई 12, 2022 05:32 AM IST उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत की उनकी याचिका को खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गयी है.
India | Reported by: भाषा |बुधवार अप्रैल 13, 2022 01:38 PM IST बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में कवि-कार्यकर्ता वरवर राव की वे याचिका बुधवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था.
India | Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |रविवार मार्च 7, 2021 10:06 AM IST राव शनिवार की रात करीब 11.45 बजे मुंबई के नानावती अस्पताल से बाहर आए. उन्हें पिछले महीने ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी थी.
India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार मार्च 7, 2021 04:17 AM IST ऐल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में आरोपी कवि व सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव (Varavara Rao) को शनिवार की रात में नानावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई. बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 22 फरवरी को मेडिकल आधार पर 82 वर्षीय राव को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी. बाद में राव ने अदालत से अनुरोध किया था कि जब तक उन्हें कोई जमानतदार नहीं मिल जाता है उन्हें नकद मुचलका भरने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने उनकी यह अर्जी सोमवार को स्वीकार कर ली थी.
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