India | मंगलवार जनवरी 6, 2015 09:03 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि अगर कोई बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है तो वह मेकअप, हेयर ड्रेसर या कॉस्टयूम स्टाइलिस्ट का काम भी कर सकता है और इसमें महिला या पुरुष का भेदभाव नहीं हो सकता।