India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा |गुरुवार फ़रवरी 20, 2020 11:04 AM IST उपहार त्रासदी मामले में पीडितों की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. क्यूरेटिव याचिका की खुली अदालत में मांग भी खारिज कर दी. ये विचार CJI एसए बोबडे, जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस अरुण मिश्रा चेंबर में किया. सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल की सजा बढाने की मांग भी ठुकराई. दोषी सुशील अंसल की उम्र और बीमारी के चलते सजा माफ करने का फैसला बरकरार रखा है. अब अंसल बंधु आगे जेल नहीं जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उपहार केस को दोबारा खोलने से इनकार किया है. बताते चले कि ये 13 फरवरी का फैसला है जो अब आया है.