India | Reported by: भाषा |बुधवार दिसम्बर 9, 2020 03:23 AM IST अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने फुरकान को जमानत प्रदान करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 436 उपासना स्थल के तौर पर या रहने के स्थान के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मकान को नुकसान पहुंचाने के संबंध में इस्तेमाल की जाती है लेकिन दंगाई भीड़ ने जिस गाड़ी को जलाया वह सड़क पर थी. अदालत ने आगे कहा कि धारा 436 के अलावा फुरकान पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, वह जमानती हैं.