India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, आशीष कुमार भार्गव, Translated by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार दिसम्बर 15, 2023 02:50 PM IST अदालत ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए 'बेहद संवेदनशील मामला' माना, और जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता को सबसे पहले 'भारत के बाहर की अदालत में जाने' का निर्देश दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि दूसरे देश में हुई गिरफ्तारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती.