India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार दिसम्बर 2, 2020 11:07 PM IST सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अहम निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई( CBI), एनआईए (NIA),प्रवर्तन निदेशालय ( ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB),डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हो. सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों (Police Stations) में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर स्थापित किए जाने चाहिए. इन रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक रखना होगा.