'इन्कम टैक्स रिटर्न'

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  • Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार फ़रवरी 16, 2024 02:02 PM IST
    FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इन्कम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा... सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इन्कम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा... इसी तरह की कई ख़बरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इन्कम टैक्स बचाने के लिए किस-किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे टॉप 10 तरकीबें, जिनकी सहायता से वे लोग काफ़ी इन्कम टैक्स बचा सकते हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम, यानी Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं...
  • Useful News | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार अगस्त 26, 2019 11:10 AM IST
    इनकम टैक्स रिटर्न, यानी आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने, यानी फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं. वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अंतिम दिनों में जल्दबाज़ी में रिटर्न फाइल करते समय हो सकने वाली गड़बड़ियों और गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे आसान तरीका है, ई-फाइलिंग, यानी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना, सो आइए, जानते हैं ई-फाइलिंग का तरीका.
  • News Quiz | विवेक रस्तोगी |शुक्रवार दिसम्बर 29, 2017 01:12 PM IST
    इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है, जो हर नौकरीपेशा व्यक्ति खासतौर पर याद रखता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह उसके हाथ में आती ही तब है, जब इनकम टैक्स की कटौती हो चुकी होती है... नियमतः हर कमाऊ व्यक्ति को सरकार को अपनी आय पर कर, यानी टैक्स देना ही पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बारे में बहुत-सी बातें नहीं जानते, और अक्सर नियमों और कटौती को लेकर कन्फ्य़ूज़ रहते हैं...
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Written by: विवेक रस्तोगी |सोमवार मार्च 27, 2017 03:09 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार पेंशन या अन्य किसी तरह के लाभ देने के मामले यह नहीं कह सकती कि ये लाभ इसलिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन अगर इन्कम टैक्स या दूसरे नॉन-बैनिफिशियल भुगतानों से जुड़ा मामला है, तो सरकार आधार कार्ड मांग सकती है.
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