Delhi | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह |मंगलवार जनवरी 31, 2017 07:24 PM IST दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है. दिल्ली सरकार ने कहा, 'एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.