Delhi | भाषा |मंगलवार अगस्त 30, 2016 06:51 PM IST दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'उपभोक्ता राजा है' और वह यह नहीं कह सकती कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा कम दर से किराया नहीं लिया जाना चाहिए और ग्राहकों को छूट नहीं दी जानी चाहिए.