India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार मई 23, 2022 04:55 PM IST दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. त्रिदिप पॉयस ने खालिद की ओर से दलीलें शुरू कीं. पॉयस ने कहा कि उसके खिलाफ जो-जो आरोप लगाए गए हैं वे आतंक फैलाने वाले कतई नहीं हैं. खालिद के खिलाफ पुलिस ने यूएपीए, देशद्रोह और दंगा फसाद के लिए लोगों को भड़काने के आरोप हैं. आरोपों का घटनाक्रम के साथ कोई तालमेल नहीं है. खालिद दंगा-फसाद की किसी भी घटना में मौजूद नहीं था.