Business | भाषा |रविवार मार्च 5, 2017 03:38 PM IST लेनदेन शुल्क पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं डीजीसीए के परिपत्र के बाजवूद यह शुल्क वसूलने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने स्पाइसजेट को दो लोगों को करीब 50,000 रुपये देने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने विमानन कंपनी को आदेश दिया है कि वह राजस्थान निवासियों सुजाता चौधरी को 25,125 रुपये और संजय राहर को 25,125 रुपये दे.