India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: मानस मिश्रा |मंगलवार मार्च 3, 2020 04:26 PM IST मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अगर कोई कामकाजी महिला पहली डिलिवरी में जुड़़वा बच्चों को जन्म दे चुकी है तो दूसरी डिलिवरी के बाद वह मैटरनिटी लाभ (मातृत्व लाभ) को लेने की हकदार नहीं होगी और दूसरी डिलिवरी में पैदा हुए नवजात को तीसरा बच्चा माना जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा, 'नियमों के मुताबिक मैटरनिटी लीव की सुविधा पहली दो डिलिवरी में ही पाया जा सकता है.