India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अनिशा कुमारी |शुक्रवार नवम्बर 11, 2022 01:56 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित जजों की नियुक्ति में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र द्वारा नामों को लंबित रखना मंजूर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में पुनर्विचार की मांग की गई है, जहां सरकार ने दूसरी बार दोहराने के बावजूद नामों को मंज़ूरी नहीं दी है.