India | Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार अक्टूबर 18, 2022 07:25 PM IST बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने बहुत भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया है, जिसे हमने आज सुबह अखबारों में पढ़ा. वहीं, एसजी तुषार मेहता ने दलील दी कि अजनबी आपराधिक मामलों में अदालत नहीं जा सकते.