India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार अगस्त 14, 2018 06:20 AM IST मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये.