Business | Reported by: राजीव मिश्र, Written by: पंकज विजय |शनिवार मार्च 4, 2017 03:04 PM IST नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. हो सकता है कि 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रैच्युटी के पैसों का नुकसान हो. हो सकता है कि प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) की तरह ग्रैच्युटी का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाए. वर्तमान नियम के अनुसार ग्रैच्युटी का पैसा पाने के लिए कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना अनिवार्य है.