India | शुक्रवार नवम्बर 6, 2015 02:16 PM IST गुजरात हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि एक से ज्यादा पत्नियां रखने के लिए मुस्लिम पुरुषों द्वारा कुरान की गलत व्याख्या की जा रही है और ये लोग 'स्वार्थी कारणों' के चलते बहुविवाह के प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।