India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |शुक्रवार अगस्त 5, 2022 04:58 PM IST नायडू ने कहा, "आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को कुछ विशेषाधिकारि हासिल हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें. किसी सांसद को दीवानी मामले में सत्र या किसी समिति की बैठक शुरू होने के 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हालांकि आपराधिक मामलों में सांसदों को आम नागरिकों से अलग नहीं रखा गया है. आपराधिक मामले मे किसी सांसद को सत्र के दौरान गिरफ्तारी से कोई छूट (immunity)हासिल नहीं है. "