India | Reported by: प्रतिभा रमन, Edited by: मेघा शर्मा |मंगलवार मार्च 5, 2024 09:54 AM IST रसूल के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(1)(b), 25(1)(b) और शस्त्र अधिनियम के तहत एक वीडियो शेयर करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. बता दें कि अपने इस वीडियो में रसूल ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है.