India | Reported by: भाषा |बुधवार मार्च 20, 2024 03:32 AM IST न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, 'इन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अदालत प्रतिवादी को दिनांक 05.02.2024 के आदेश के तहत दी गई चार सप्ताह की अंतरिम जमानत को रद्द करना उचित नहीं मानती है.'