Blogs | प्रियदर्शन |शुक्रवार फ़रवरी 26, 2021 02:00 AM IST केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा है कि वह समलैंगिक शादियों को वैधानिक मान्यता देने के विरुद्ध है. उसकी दलील है कि शादी हमारे यहां एक पवित्र बंधन है. सरकार के हलफ़नामे के मुताबिक एक स्त्री और एक पुरुष के इस रिश्ते को लोकाचार से मान्यता दी जाती है. इसे निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता.