India | Reported by: नीता शर्मा |रविवार अगस्त 30, 2020 04:16 AM IST केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियम अनलॉक 4 के मुताबिक 1 सितंबर से लोगों को अब देश के भीतर कहीं भी यात्रा करने के लिए सरकारी वेबसाइटों पर ई-पास या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोरोनोवायरस महामारी के बीच, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोगों और सामान की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.