India | Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक |शुक्रवार मार्च 3, 2023 05:19 PM IST बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 वर्षीय एक युवक के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला उसकी उम्र को देखते हुए और नाबालिग पीड़िता की मां की सहमति के बाद खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट बेंच ने 22 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि आरोपी छात्र की पीड़िता के साथ मित्रता थी और दोनों लड़की के माता-पिता को सूचित किये बगैर साथ रहते थे.