India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार दिसम्बर 21, 2018 04:34 PM IST दिल्ली हाईकोर्ट ने तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा (Sushil Sharma) को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि 29 साल की कैद के बाद भी अभी तक सुशील को रिहा क्यों नहीं किया गया है. दरअसल यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने 1995 में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या करने के बाद शव को तंदूर में जला दिया था.