India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जुलाई 11, 2019 05:35 PM IST मद्रास हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) में नौकरी के लिए आवेदन करने वाली एक महिला का आवेदन इस आधार पर खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा कि उसकी योग्यता जरुरत से अधिक है. न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने आर लक्ष्मी प्रभा की अर्जी खारिज कर दी जिसने ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए अपना आवेदन खारिज करने के सीएमआरएल के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.