India | Reported by: भाषा |शुक्रवार जुलाई 15, 2022 09:33 PM IST न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर उस आवेदन पर विचार कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पिछले साल सात मई के विशिष्ट अंतरिम आदेश के विपरीत जून में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेजा गया था.