India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार फ़रवरी 3, 2017 07:33 PM IST देश भर को दहला देने वाले दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंग रेप के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वे दोषियों के वकील को उनसे मिलने दें. सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को अपनी परिस्थतियों को बताने का एक मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी अपनी-अपनी परिस्थतियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि वे कहां रहते थे, क्या करते थे, उन्हें सजा क्यों न दी जाए? इसके बाद कोर्ट में दो हफ्ते के भीतर दोषियों के वकील हलफनामा दाखिल करेंगे. मामले की सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी.