India | Reported by: भाषा |मंगलवार फ़रवरी 20, 2024 01:45 AM IST शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.