India | Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार जून 30, 2021 04:30 PM IST Family Pension : 1972 का यह नियम तब लागू होता था, जब सरकारी पेंशन पाने वाले किसी पेंशनधारी की हत्या हो जाए और उसकी हत्या का आरोपी उसका/उसकी पति/पत्नी हो या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो, जिसे पेंशनधारी के मरने के बाद पेंशन की रकम मिला करेगी. ऐसे मामलों में सरकार उस पेंशनधारी की पेंशन को रोक देती थी.