India | Reported by: भाषा |शनिवार जनवरी 20, 2024 04:24 AM IST उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक वकील को राष्ट्रीय राजधानी में उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के न्यायाधीशों के खिलाफ ‘‘अपमानजनक, अनुचित और आधारहीन आरोप’’ लगाने के मामले में आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाए जाने को ‘‘उचित’’ करार दिया.मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि वकील ने माफी मांग ली है और उसकी सजा को घटाकर जेल में काटी गई सजा की अवधि तक सीमित कर दिया.