India | भाषा |रविवार जुलाई 15, 2018 12:51 PM IST देश में किशोर न्याय संशोधित कानून को लागू हुए भले ही ढाई साल का समय बीत गया हो, लेकिन इसके तहत अनिवार्य होने के बावजूद अब तक 1300 से अधिक बालगृहों (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन) ने पंजीकरण नहीं करवाया है. इनमें से भी 1100 से अधिक बालगृह अकेले केरल में हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है.