India | Reported by: ए. वैद्यनाथन |मंगलवार फ़रवरी 16, 2021 09:50 PM IST सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.