India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार सितम्बर 20, 2021 05:42 PM IST जिला उपभोक्ता फोरम ने आफरीन फातिमा जैदी की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र राज्य आयोग ने 2017 में उसकी अपील की अनुमति दी और YRF को निर्देश दिया कि उसे 10,000 रुपये के साथ-साथ 5,000 रुपये बतौर मुकदमेबाजी के हर्जाने के साथ मुआवजा दे.इस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को NCDRC ने पिछले साल फरवरी में खारिज कर दिया था.