India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शनिवार फ़रवरी 13, 2021 10:47 AM IST न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने फैसले में कहा, “मेरी राय में, टैटू बनाना एक कला है और उसी के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, इस तरह के टैटू बनाना भी आसान नहीं है, जो शिकायतकर्ता की हाथ पर है." अदालत ने अपने फैसले में कहा, "यह हर किसी का काम नहीं है और यह अभियोजन पक्ष का भी नहीं है. याचिकाकर्ता का टैटू व्यवसाय से कोई लेना-देना है या नहीं."