India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार अगस्त 10, 2021 11:19 AM IST SC ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया. दरअसल, फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, उसका आपराधिक इतिहास प्रकाशित किया जाएगा.लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने उक्त फैसले के पैरा 4.4 में सुधार किया है.