India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh |गुरुवार अक्टूबर 24, 2019 02:30 PM IST सुनवाई के दौरान DOT ने कोर्ट में कहा कि टर्मिनेशन शुल्क के अलावा टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाली सभी राजस्व, रोमिंग शुल्क AGR का ही हिस्सा है. जबकि टेलीकॉम कंपनियों की दलीली है कि गैर-दूरसंचार राजस्व जैसे किराया, इंटरनेट आय, लाभांश आय आदि को AGR से बाहर रखा जाना चाहिए.2006 में TD SAT ने AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था.